E-Arrival Card: 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही भारत में कई नियमों में बदलाव आ गया है। इन्हीं में से एक ई-अराइवल कार्ड का अनिवार्य होना भी शामिल है जो भारत में आने वाले विदेशियों के लिए एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। भारत सरकार ने देश में आने वाले सभी विदेशी नागरिकों के लिए ई-अराइवल कार्ड ऑनलाइन जमा करना जरूरी कर दिया है। भारत आने वाले सभी विदेशी ट्रैवलर्स को अब से ई-अराइवल कार्ड फिल करना जरूरी हो गया है जो पहले कागजी फॉर्म में उपलब्ध होता था पर अब ऑनलाइन होगा। ये कार्ड उन्हें हवाई यात्रा के जरिए भारत लैंड करने से 72 घंटे पहले तक पूरा करके जमा करना होगा।
कैसे हासिल कर सकते हैं ई-अराइवल कार्ड
इसके लिए फॉरेन नेशनल्स भारत के आधिकारिक वीजा पोर्टल indianvisaonline.gov.in के जरिए या 'इंडियन वीजा सु-स्वागतम' मोबाइल ऐप के जरिए ये कार्ड ऑनलाइन भर सकते हैं। ये कार्ड पहले के डिसएम्बार्केशन (फॉर्म D) की जगह लाया गया है जो फिजिकल फॉर्म यानी कागजी फॉर्म के तौर पर होता था और इसे फ्लाइट में ही भरा जाता था। आज से भारत में आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए नए नियम के तहत ये ई-अराइवल कार्ड यात्रा के 72 घंटे पहले जेनरेट कर लिया जाना चाहिए।
ई-अराइवल कार्ड के लिए क्या-क्या पूछा जाता है
इस कार्ड के लिए विदेशी ट्रैवलर्स की जरूरी जानकारी पूछी जाती हैं जैसे यात्रियों की मूल जानकारी, ट्रैवल हिस्ट्री, फ्लाइट डिटेल्स और कॉन्टेक्ट सं जुड़ी जानकारी के बारे में भरा जाता है। इस कार्ड को हासिल करने के लिए एयर ट्रैवल करके आने वाले विदेशी नागरिकों को फॉर्म भरकर एक क्यूआर कोड लेना होगा और इसी को भारत आने के बाद इमीग्रेशन काउंटर पर स्कैन कराना होगा जिसके बाद उनकी एयरपोर्ट से बाहर देश में एंट्री हो पाएगी। ये ई-अराइवल कार्ड भारत के ऑफिशियल इमीग्रेश डेटाबेस से लिंक्ड होता है जिसके जरिए भारत के अधिकरियों को बाहरी ट्रैवलर्स की एंट्री संबंधी प्रोसेस को पूरा करना आसान हो जाता है।
क्या है ई-अराइवल कार्ड लेने का प्रोसेस-जानें
सबसे पहले यात्रियों को भारत के आधिकारिक वीजा पोर्टल indianvisaonline.gov.in या 'इंडियन वीजा सु-स्वागतम'ऐप का इस्तेमाल करना होगा और इस पर अपनी जरूरी जानकारी भरनी होगी। इनमें फ्लाइट नंबर, पासपोर्ट नंबर और कुछ कॉन्टैक्ट संबंधी जानकारी मांगी जा सकती है। यात्रा का उद्देश्य भी पूछा जा सकता है और भारत में अगर ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो मांगी जा सकती है। फॉर्म जमा करने के साथ ही आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा और इसको यात्रीगण भारत पहुंचने पर एयरपोर्ट के इमीग्रेशन सेंटर पर दिखाकर ई-अराईवल कार्ड हासिल कर सकते हैं। जो क्यूआर कोड आपको मिला है वो इस बात का वैरिफाइड सबूत है कि आपने भारत आने के लिए जरूरी सभी फॉरमेलिटी कंप्लीट कर ली हैं।
क्या ध्यान रखना है जरूरी?
ध्यान रखने वाली बात ये है कि कोई वीजा नहीं है और बाहर से आने वाले नागरिकों को अलग वैध वीजा या फिर OCI कार्ड की जरूरत भारत में एंट्री करने के लिए होगी। इसको आपको भारत लैंड करने से 72 घंटे पहले पूरा कर लेना चाहिए।
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